“शराब तस्कर जी, आपके लिए अब अदालत ने दिया जमानती वारंट!… बचकर कहाँ जाओगे?”
जालंधर/ विशेष
पुलिस विभाग द्वारा शराब तस्करी के एक मामले में आरोपी कुलविंदर सिंह के खिलाफ अदालत से जमानती वारंट जारी करवाया गया है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उसे न्यायालय में पेश करने के लिए यह कार्यवाही की गई। बताया गया कि आरोपी कई बार अदालत में हाज़िर होने का निर्देश मिलने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ, जिससे मामले की सुनवाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
मामला अवैध शराब की बड़ी खेप के साथ पकड़े जाने का है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने बशीरपुरा निवासी सोनू टैंकर और रामा मंडी के दतार नगर निवासी त्रिलोक सिंह के खिलाफ आबकारी एक्ट व आई पी सी कि धारा 420 के अधीन मामला दर्ज कर उक्त दोनों आरोपियों को पकड़ा था। जानकारी के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि वह पड़ोसी राज्यों से शराब लाकर उसे स्थानीय स्तर पर बेचने का नेटवर्क संचालित कर रहा था। माननीय चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉ सुशील बोध की अदालत ने 27/08/25 की सुनवाई के दौरान पुलिस की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को जल्द हाज़िर होने का आदेश दिया और अनुपस्थिति की स्थिति में जमानती वारंट जारी किया। मामले की सुनवाई अगली तारीख 09/10/25 को होगी।

कानूनी माहिरों का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश होकर जमानत की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सहयोग न करना न्याय में बाधा डालता है और कानून का उल्लंघन है।
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 09-10-25 निर्धारित कर दी है और कहा है कि यदि आरोपी समय पर पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ और सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
12/06/2023 को पकड़े गए आरोपियों की फाइल फोटो












































