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पैन को आधार से करा लें लिंक, ऐसा नहीं करने पर हो जाएगा रद्द

जालंधर(विशाल कोहली)
पैन कार्ड को अब आधार से लिंक कराना पड़ेगा. लिंक कराने की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2019 है. यह जानकारी विभाग ने ट्वीट कर दी है. विभाग का कहना है कि बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने के लिए पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लें. साथ में यह भी बताया गया है कि पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है.
गौरतलब है कि आयकर विभाग के लिए नीति बनाने का काम करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी. इससे पहले यह सीमा 30 सितंबर थी. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को वैध ठहराते हुए, आयकर रिर्टन भरने और पैन के जारी होने के लिए बायोमेट्रिक पहचान संख्या जरूरी की बात कही थी.
आयकर कानून के मुताबिक जिस व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के योग्य हैं तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से देनी होगी. बताया जा रहा है कि लिंक न कराने पर पैन रद्द हो सकता है.
लिंक कराने के लिए एसएमएस और ऑन लाइन प्रोसेस भी अपनाया जा सकता है. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर इस संबंध में अधिक जानकारी ली जा सकती है.