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New Delhi, Feb 06 (ANI): Demonstrators raise slogans during a protest against the Citizenship Amendment Act at Shaheen Bagh in New Delhi on Thursday. (ANI Photo)

शाहीन बाग पर SC ने कहा- सड़क रोक कर बैठ जाने का किसी को हक नहीं

दिल्ली.
दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 58 दिनों से नोएडा जाने वाली सड़क को रोक कर बैठे प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने खरी-खरी सुनाई है. हालांकि, कोर्ट ने सड़क से जाम हटाने को लेकर आज कोई आदेश पारित करने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि मामले में सरकार का जवाब देखने के बाद ही कोई आदेश दिया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.
वकील अमित साहनी और बीजेपी नेता नंदकिशोर गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नोएडा जाने वाली एक प्रमुख सड़क को रोक दिए जाने का मसला उठाया है. उनका कहना है कि इससे रोजाना लाखों लोगों को परेशानी हो रही है. याचिका में यह मांग भी की गई है कि कोर्ट सरकार को प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लोगों की निगरानी करने का आदेश दे. यह देखा जाए कि उनका संबंध किसी राष्ट्र विरोधी संगठन से तो नहीं है. उनका मकसद लोगों को देश विरोधी कामों के लिए उकसाना तो नहीं है.