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Rajiv Gandhi assassination: SC ने दिए राजीव गांधी के 6 हत्यारों की रिहाई के आदेश, भड़की कांग्रेस

जालंधर/हलचल नेटवर्क
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है। इनमें नलिनी और आरपी रविचंद्रन भी शामिल हैं। देश की सर्वोच्च अदालत का यह फैसला आने के बाद कांग्रेस भड़क गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ट्वीट कर इसका विरोध कर रहे हैं। जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है, वे उम्र कैद काट रहे हैं। इनमें शामिल हैं – नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, संथान, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने मई में रिहा हुए एक अन्य दोषी ए जी पेरारिवलन के मामले पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।
राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी अभी पैरोल पर बाहर है। नलिनी ने मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी जल्द रिहाई के लिए याचिका लगाई थी। यहां याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें शुक्रवार को फैसला आया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे पेरारिवलन की रिहाई के आदेश को आधार माना जा रहा है। सर्वोच्च अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। पेरारिवलन ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए दायर अपनी याचिका में कहा था कि उसने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली है।