मंत्री सिद्धू के कॉमेडी शो में आने के मामले पर विचार की जरूरत: HC ने AG से कहा

चंडीगढ़(हलचल नेटवर्क)
नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्री बनने के बावजूद कॉमेडी शो में काम करते रहने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा से पूछा, “मंत्री सरकारी पद पर तैनात मुलाजिम की तरह है। अगर कोई मुलाजिम पद पर रहते हुए बिजनेस करेगा तो क्या ये कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं बनता है?” हाईकोर्ट ने यह भी कहा, “सिद्धू के टीवी पर कॉमेडी शो में आने पर कानूनी और नैतिक आधार पर विचार किए जाने की जरूरत है।” मामले की सुनवाई अब 11 अप्रैल को होगी। वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल पीआईएल में कहा गया कि सिद्धू पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। संवैधानिक पद होने के चलते उन्हें कॉमेडी शो में भाग नहीं लेना चाहिए।
इस पर कोर्ट ने एजी से इस बारे में पूछा कि मंत्री पद पर रहने वाले किसी शख्स को क्या किसी कॉमेडी शो में शामिल होना चाहिए, शिष्टाचार क्या कहता है। इस पर एजी ने कहा कि वे यहां राज्य सरकार का पक्ष लीगल इश्यू पर रखने के लिए हैं।
पिटीशनर ने आंध्र HC के फैसले का दिया हवाला
पीआईएल में अरोड़ा ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सीएम को फिल्म में काम नहीं करना चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि इसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर का कॉमेडी शो में काम करना फिल्म में एक्टिंग करने से भी खराब स्थिति है। टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्टर होते हुए इस तरह काम करना हितों का टकराव भी है।