जालंधर(हलचल नेटवर्क)
सरकार ने अब धीरे-धीरे राहत प्रदान करना शुरू दिया है। लॉकडाउन लगने के करीब डेढ़ महीने तक किसी भी शहर में न तो ब्यूटी पार्लर खुले और न ही नाई दुकानें, जिसकी वजह से लोगों के लिए यह अब बहुत जरूरी हो गया है कि नाई और ब्यूटी पार्लर की दुकानें खोल दी जाएं। इसलिए पानीपत प्रशासन ने इन्हें खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को भी मानना होगा।
उपायुक्त हेमा शर्मा ने पूर्व में दिए गए आदेशों में वर्णित की गई दुकानों के अलावा नाई व ब्यूटी पार्लर की दुकानों को भी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसी तरह मिठाई की दुकानों को खोलने का समय भी प्रतिदिन (रविवार को छोडक़र) सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहेगा।
आदेशानुसार सड़क के दाईं ओर मंगलवार, वीरवार व शनिवार को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक व सड़क के बांई ओर सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में दिए गए आदेशों में जो भी नियम व शर्तें बताई गई हैं। वे भी उपरोक्त दुकानों पर लागू रहेंगी। मास्क व सैनिटाइजर के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा।