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जालंधर(मनु त्रेहन)
सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को सचेत करने वाली खबर। रविवार रात 12 बजे तक अगर शस्त्र लाइसेंस का यूनिक आइडी नंबर नहीं लिया तो लाइसेंस अवैध माना जाएगा। गृह मंत्रलय ने 31 मार्च तक प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक को यूनिक आइडी नंबर लेना अनिवार्य किया था।
निर्धारित समय के बाद जिन शस्त्रधारक के पास यूनिक आइडी नंबर नहीं होगा, उनका लाइसेंस अवैध माना जाएगा। गृह मंत्रलय ने तीन साल पहले ही प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस का 16 डिजिट का यूनिक आइडी जनरेट करने का आदेश सभी राज्यों को दिया था।