जालंधर(हितेश चड्ढा)
आने वाले समय में मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेने के बाद लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस दिशा में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से सुझाव मांगे हैं।
सरकार ड्राइविंग से संबंधित नियमों को सरल करना चाहती है। इस दिशा में मंत्रालय ने ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटरों की मान्यता के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। देश के नागरिकों को अच्छी ड्राइविंग ट्रेनिंग देने के लिए मंत्रालय कुछ विस्तृत नियमों को लाने की कोशिश कर रहा है। ड्राइविंग सेंटरों को मान्यता प्राप्त करने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा।
मंत्रालय यह भी प्रावधान कर रहा है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दौरान ड्राइविंग टेस्ट न देना पड़े। इस कदम से परिवहन उद्योगों में प्रशिक्षित ड्राइवर रखने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लोगों के सुझाव के लिए मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

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