![]()
जालंधर(विनोद मरवाहा)
सोशल मीडिया पर बनाए जाने वाले ऑनलाइन चैटिंग ग्रुप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा, ‘वॉट्सऐप, टेलीग्राम और दूसरी सोशल साइट्स पर बने ग्रुप में पोस्ट किए जाने वाले कॉन्टेंट के लिए चैट ग्रुप का ऐडमिन जिम्मेदार नहीं है। ऐडमिन पर किसी दूसरे सदस्य की ओर से भेजी गई आपत्तिजनक पोस्ट के लिए मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता। क्योंकि ग्रुप में सदस्य जो कुछ कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं, उसपर ऐडमिन कोई लगाम नहीं लगा सकता।’ कोर्ट ने इस कॉमेंट के साथ एक चैट ग्रुप के ऐडमिन पर लगाए गए मानहानि के आरोप को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट का यह आदेश देशभर में ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर पर जिम्मेदारी डालने के बढ़ते तमाम प्रयासों के बाद आया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष से लेकर अब तक आपत्तिजनक पोस्ट का हवाला देते हुए कई व्हॉट्सऐप ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार किया गया था।












































