पंचकूला(हलचल नेटवर्क)
पंचकूला हिंसा व दंगे मामले में देशद्रोह का मुकदमा हटने के बाद जमानत पर रिहा हुई हनीप्रीत ज्यादा दिन तक जेल से बाहर नहीं रह पाएगी? हनीप्रीत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हटाने के मामले में पुलिस ने हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। इसे लेकर पंचकूला पुलिस की ओर से हाईकोर्ट में रिवीजन पिटिशन तैयार की जा रही है। पंचकूला के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज गर्ग ने बताया कि 2 नवंबर को हनीप्रीत पर दंगे आरोप में देशद्रोह की धारा हटाने की ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया है।डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज गर्ग ने बताया कि हमारी टीम के 5-6 सीनियर एडवोकेट लगे हुए थे। टीम के हर सदस्य को रोज घर पर अलग-अलग डॉक्यूमेंट देकर प्लान तैयार करने का काम दिया जाता था। रात को करीब 1:00 बजे तक लगकर रिकॉर्ड तैयार किया गया है और फाइल पंचकूला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल को भेज दी गई है।रिव्यू पिटीशन में कई पॉइंट्स डाले गए हैं। उसमें शहर में लगाई गई आग, गाड़ियों को जलाया गया, सरकारी व प्राइवेट बिल्डिंग को तोड़ा गया, शहर के हालात को बिगाड़ दिया गया पॉइंट्स शामिल हैं। यह सब किसकी प्लानिंग थी? ऐसे में ये देश के खिलाफ ही है। इसके लिए पंचकूला में हुए नुकसान, आग, तोड़फोड़, चोट सहित सभी डाक्यूमेंट्स और गृहमंत्रालय की अप्रूव भी लगाई जा रही है।
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