जालंधर(हलचल न्यूज़)
रोडवेज की बसों में सफर करने वाले हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है। बुजुर्गों को बस किराये में छूट के लिए हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है तथा यह छूट उन्हें अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जन्मतिथि अंकित कोई पहचान पत्र के आधार पर ही मिलेगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे नागरिकों को यात्रा करते समय उक्त दस्तावेजों में से कोई एक अपने पास रखना होगा। समाज कल्याण विभाग ने अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनाने बंद कर दिए हैं। यात्रा के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों में महिलाओं के लिए 60 वर्ष और पुरुषों के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र निर्धारित की गई है। इस आयु सीमा के बाद ही उन्हें किराये में 50 फीसदी छूट मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक और जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं।