नई दिल्ली (हलचल नेटवर्क)
आधार और पासपोर्ट को लेकर नई व्यवस्था लागू हो गई है। पहली जून से ही कुछ नियम बदलने या नए नियम लागू होने वाले हैं। जानिए इनके बारे में –
आधार नंबर देने की जरूरत नहीं : आज से आपको अपने 12 अंकों का आधार नंबर किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय एक वर्चुअल नंबर जनरेट कर सकेंगे, जिससे आप किसी भी तरह का सरकारी वैरीफिकेशन करा सकेंगे। आधार नंंबर देने से जानकारी उजागर होने का खतरा रहता था।
आधार नंबर जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने वर्चुअल आईडी (वीआईडी) बनाने के लिए बीटा संस्करण लांच कर दिया है। 1 जून, 2018 से किसी भी तरह की सेवा प्रदाता संस्थाएं आधार नंबर के स्थान पर इस वीआईडी को स्वीकार करने लगेंगी।
पते के प्रूफ में शामिल नहीं होगा पासपोर्ट : विदेश मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, 1 जून से पासपोर्ट की बुकलेट के आखिरी पन्ने पर पते की डिटेल्स नहीं होगी। इसके स्थान पर एक बारकोड होगा, जिसको स्कैन कर अधिकारी जानकारी जुटा सकेंगे। हालांकि यह डिटेल्स पासपोर्ट बुकलेट की नई सीरिज पर होगी। जब तक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के पास पुरानी बुकलेट का स्टॉक मौजूद रहेगा, तब तक आखिरी पन्ने पर पता लिखा जाएगा। लेकिन यह अब पते के प्रूफ के तौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

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