जालंधर(विशाल कोहली)
लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री को प्रकाशक व मुद्रक जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के बगैर नहीं छाप सकेंगे। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। इसमें छह माह की सजा भी हो सकती है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए पंफ्लेट, पोस्टर, बैनर आदि का प्रकाशन व मुद्रण कराया जाता है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मुद्रकों व प्रकाशकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्रकाशकों को घोषणा के लिए प्रारूप परिशिष्ट-क और सूचना के लिए प्रारूप परिशिष्ट-ख को जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्वाचन व्यय एवं अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में जमा करना होगा। प्रचार सामग्री पर प्रेस का पूर्ण पता एवं मुद्रित सामग्री की संख्या भी छापनी होगी। इसकी चार-चार प्रति जिला निर्वाचन के कार्यालय में जमा करानी होगी।

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