चंडीगढ़ ( हलचल नेटवर्क)
बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में बिना लिखित इजाजत लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है. अगर इसके लिए इजाजत मिल भी जाए तो यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि लाऊड स्पीकर की ध्वनि 10 डैसीबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसे सुनिश्चित किए जाने के लिए हाईकोर्ट ने इसके लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी डी.जी.पी., डी.सी., एस.एस.पी./एस.पी. को आदेश दिए हैं.
जस्टिस राजीव शर्मा एवं हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दे दिए हैं कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाऊड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम चलाने पर पाबंदी होगी. इसमें हल्की-सी छूट देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे एक साल में सिर्फ 15 दिनों के लिए किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रात 10 से 12 बजे के दौरान लाऊड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम चलाने की छूट दी जा सकती है. बशर्ते कि ध्वनि 10 डैसीबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.