ASI पर गाड़ी चढ़ाने वाले युवक अनमोल मेहमी को मिली जमानत

जालंधर(विनोद मरवाहा)
माडल टाउन के मिल्क बार चौक में नाके दौरान एएसआई पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में एडिशनल सेशन जज परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने युवक अनमोल मेहमी को आज जमानत दे दी है। देर शाम तक अनमोल के जेल से बाहर आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा लगाई गई धारा 307 अदालत में टिक नहीं पाई। मेहमी के वकील ने अदालत में दलील दी कि हादसे के केस को पुलिस ने हत्या के प्रयास के साथ जानबूझकर जोड़ा है, जो एकदम गलत है। माननीय जज ने वकील की दलील सुनते हुए 20 साल के अनमोल मेहमी को जमानत दे दी। अब अनमोल के परिवार वालों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अनमोल को 8 दिन के भीतर ही जमानत मिल गई है। अमूमन हत्या के प्रयास की धारा में इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती है। फिलहाल मेहमी पर केस धारा 307 के तहत ही चलेगा।

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