धनबाद(हलचल नेटवर्क)
बाघमारा के तत्कालीन बीडीओ प्रभाकर सिंह के साथ र्दुव्यवहार एवं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपित भाजपा विधायक ढुलू महतो समेत आठ आरोपितों को सजा सुनाई गई है। धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशिभूषण शर्मा की अदालत ने उन्हें एक-एक वर्ष का साधारण कारावास और 200-200 रुपये जुर्माना से दंडित किया। उक्त मुकदमे की सुनवाई करीब बारह साल तक चली। ढुलू महतो को अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई इससे उनकी विधायकी बच गई। दो वर्ष या इससे अधिक की सजा सुनाए जाने के कारण इस विधानसभा कार्यकाल में चार विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है। इनमें आजसू के कमल किशोर भगत, झामुमो के अमित महतो व योगेंद्र प्रसाद महतो और झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का शामिल हैं।
यह है मामला :
6 जून 2006 को बरोरा थाना क्षेत्र के दरोंदा मोड़ के पास बाइक सवार वकील महतो की मौत सड़क दुर्घटना हो गई थी। विरोध में बाघमारा विधायक ढुलू महतो के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने यातायात को बाधित कर दिया था। खबर पाकर तत्कालीन बाघमारा बीडीओ प्रभाकर सिंह मौके पर पहुंचे। भीड़ ने बीडीओ प्रभाकर सिंह के साथ र्दुव्यवहार किया था। तत्कालीन बरोरा थाना प्रभारी की शिकायत पर प्राथमिकी बाघमारा थाना कांड संख्या 133/06 दर्ज हुई थी।