जालंधर(विशाल कोहली)
शादी-ब्याह के सीजन में सोने की खरीदारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। खबरों के मुताबिक सोने के लागातर गिरते दाम के बीच सरकार जल्द ही घरों में सोना रखने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बदलाव करने की तैयारी में है, जिसके बाद आपक पने साथ अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। सरकार इसके लिए सभी सरकारी बैकों को स्कीम में शामिल करने पर विचार कर रही है।
आयकर विभाग के ताजा नियमों के मुताबिक एक विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना किसी इनकम प्रूफ के रख सकते हैं। अगर आप तय सीमा में सोना घर में यानी अपने पास रखते हैं तो आयकर विभाग आपके सोने के उन आभूषणों के बारे में न तो कोई पूछताछ करेगा और न ही जब्त।
अगर आप इस तय सीमा से ज्यादा सोना अपने पास रखते हैं या आपके पास है तो आपको इसके लिए इनकम टैक्स प्रूफ या फिर ये सोने और गहने आपके पास कहां सा आए सरकार द्वारा पूछे जाने पर बताना होगा। अगर आप ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो सरकार इसे जब्त कर सकती है या फिर आप पर जुर्माना लगा सकती है। वहीं अगर आपके पास इन गहनों के बारे में सही जानकारी है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ताजा नियमों के मुताबिक सोने के गहनों का वैलिड सोर्स और प्रूफ के साथ आप जितनी मर्जी चाहे उतना सोना अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखना चाहता है तो इसकी सीमा तय है।
कानून कहता है कि ज्वैलरी के रूप में सोना रखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको इसे खरीदने के लिए पैसों का जरिया बताना होगा। अगर आपको ज्वैलरी विरासत में मिली है तो आपको इसकी वसीयत दिखानी होगी।

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