जालंधर(मनु त्रेहन)
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गुरमीत सिंह ने कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों को आदेश दिया है, जो अपने गांवों में रात 8 बजे से शाम 5 बजे तक ठीकरी पेहरा (रात्रि गश्त) आयोजित करें। श्री सिंह ने धारा 144, अपराधिक प्रक्रिया कोड, 1973 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी ग्राम पंचायतों को आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया और प्रमुखों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों के एसएचओ को ऐसे व्यक्तियों के विवरण के बारे में सूचित करें जो ठीकरी पेहरा टीमों का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर, 2019 तक आदेश लागू होंगे।

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