जालंधर(हलचल नेटवर्क)
सभी यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, सरकारी कॉलेज और आईटीआई आदि भी अब लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे। इसके लिए हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यता जांचने के लिए शक्तियां बढ़ाने का फैसला लिया है।
यह फैसला सीएम मनोहर लाल खटटर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। साथ ही कहा गया की लर्नर्स डीएल जारी करने के लिए विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों, राजकीय कॉलेजों, सरकारी सहायताप्राप्त कॉलेजों, राजकीय आईटीआई आदि के प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों को संबंधित शक्तियां सौंपी जाएंगी।