चंडीगढ़( हलचल नेटवर्क)
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार असोसिएशन ने हरियाणा प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के गठन के विरोध में अनिश्चतकाल के लिए वर्क सस्पेंड करने का निर्णय लिया हैं। हाईकोर्ट बार असोसिएशन की शुक्रवार को हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि जब तक सरकार हरियाणा प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के गठन की अधिसूचना वापस नही लेती तब तक वर्क सस्पेंड रहेगा। बार ऐसोसिएशन की बैठक में कहा गया कि अधिकरण के गठन का निर्णय उचित नही है और यह हाईकोर्ट के अधिकार भी कम करता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट के वकीलों ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल से मुलाकात कर प्राधिकरण को न बनाने का आग्रह किया। इस पर एडवोकेट जनरल ने वकीलों से कहा कि यह वकीलों के हित में हैं। एजी के रुख से असंतुष्ट सभी वकील चीफ जस्टिस से मिलने गए व अपनी मांग रखी थी चीफ जस्टिस ने वकीलों को कहा कि यह राज्य का मामला है तथा वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वह चाहें तो सरकार के इस एक्ट को चुनौती दे सकते हैं। कुछ वकील इस एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।