नई दिल्ली(हलचल नेटवर्क)
आधार- पैन लिंक करने की समयसीमा कल यानी 30 जून 2018 को खत्म हो चुकी है जिसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है. बता दें कि यह पांचवी बार है जब सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई है. धारा 119 के तहत आदेश जारी किया गया
आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 119 के तहत शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया. इससे पहले 27 मार्च को यह समयसीमा बढ़ाई गई थी. माना जा रहा है कि सीबीडीटी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के मद्देनजर जारी किया गया है जिसमें शीर्ष अदालत ने आधार को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2018 से तब तक के लिए आगे बढ़ाने को कहा था जब तक इस मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता.
क्यों जरूरी है आधार को लिंक करना
दरअसल, सरकार ने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पैन आदि को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. एलपीजी सब्सिडी एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने ही मार्च महीने में आधार को विभिन्न सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाने का आदेश दिया था. तब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसकी मियाद बढ़ाकर 30 जून 2018 करने का फैसला किया था.
देश में कुल 33 करोड़ पैन कार्ड होल्डर हैं
बता दें कि देश में कुल 33 करोड़ पैन कार्ड होल्डर है, जिनमें करीब 16.65 करोड़ पैन कार्ड्स को आधार से लिंक कराया जा सकता है. इससे पहले पैन आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 दिसंबर 2017 की गई. इससे बाद समयसीमा फिर बढ़ाकर इस साल 31 मार्च फिर 30 जून तक की गई. अब एक बार फिर समयसीमा को बढ़कार अगले साल मार्च तक कर दिया गया है.

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