नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति-2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने वाली प्राथमिकी मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह 26 अप्रैल को करीब चार बजे अपना फैसला सुनाएगी। इसी अदालत ने सोमवार को इसी मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक मई तक बढ़ाने का आदेश पारित किया था।
विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में 31 मार्च को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां यह मामला 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सिसोदिया सीबीआई और ईडी की अलग-अलग गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई मामले में विशेष अदालत से जमानत हासिल करने में नाकाम सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जहां उनकी जमानत याचिका पर छह अप्रैल को सीबीआई को नोटिस जारी की गई थी।

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