नई दिल्ली(हलचल नेटवर्क)
डिजिटलीकरण के दौर में देश के आयकर विभाग ने अब एक नई सुविधा करदाताओं को उपलब्ध करवाई है। इस सुविधा से अब करदाता घर बैठे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने पर यूजर को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक पैन उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि अभी यह सुविधा फिलहाल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ही शुरू की गई है।
आयकर विभाग की यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर यह जानकारी दी गई है। ई-पैन कार्ड पाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। वहीं यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध करवाई है। वो लोग जिनके पास पहले से पैन कार्ड है वो ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
ई-पैन की सुविधा सिर्फ स्थानीय व्यक्तिगत लोगों (अवयस्कों और इनकम टैक्स एक्ट 160 के अंतर्गत आने वाले लोगों को छोड़कर) के लिए उपलब्ध है। यह सुविधा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ), फर्म, ट्रस्ट और कंपनियों के लिए नहीं है।
इसे पाने के लिए आपके पास आधार नंबर से लिंक एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इसी मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा।
आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर को वेरिफाई कराने के लिए आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पर विजिट करना होगा या फिर आपको आधार कार्ड जारी करने वाली नोडल बॉडी के पास जाना होगा।
आधार ओटीपी के जरिए आधार ई-केवाईसी या नो योर कस्टमर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके ई-पैन की एप्लीकेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। ई-केवाईसी का मतलब होता है आवेदन का इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन किया जाना।
ई-पैन आपके आधार कार्ड नंबर में दर्ज जानकारियों के आधार पर तैयार किया जाएगा।
अगर कुछ जानकारियां जैसे कि नाम, जन्म स्थान, लिंग, मोबाइल नंबर और आधार में दर्ज पता सही नहीं है तो आपको यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर सभी जानकारियां दुरूस्त करवानी होंगी। इसी के बाद आप ई-पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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