जालंधर(विशाल कोहली)
स्क्रूटनी के मामलों में आयकर पोर्टल ने सीधा जवाब लेना बंद कर दिया है। अब जवाब देने से पहले पोर्टल यह पूछता है कि कारोबारी ने अपनी तरफ से जवाब देने के लिए किसे नामांकित किया है। इस जानकारी को फीड करने के बाद ही आगे जवाब दिया जा सकेगा।
ई-असेसमेंट के दौरान ऑनलाइन ही सवाल और जवाब होते हैं। कुछ माह पहले तक तो यह पता भी होता था कि कौन अधिकारी ई-असेसमेंट कर रहा है और अधिकारी को भी पता होता था कि दूसरी तरफ कौन सा कारोबारी है। हालांकि इसमें भी कई बार यह स्थिति पैदा हुई कि कारोबारी ने जवाब गलत होने की स्थिति में यह कह दिया कि जिस टैक्स सलाहकार ने जवाब लगाया है, उनसे कहा ही नहीं गया था। इसकी वजह से आयकर विभाग ने अब व्यवस्था कर दी है कि करदाता खुद ही पोर्टल के जरिए बताएं कि उनकी तरफ से जवाब दाखिल करने वाला कौन है। टैक्स सलाहकार शैलेंद्र सचान के मुताबिक एक नवंबर से यह स्थिति लागू हो गई है। सीए होने की स्थिति में उसे सदस्यता नंबर और बाकी का पैन नंबर देना होगा। बाकी की जानकारी विभाग अपने सिस्टम से ले लेगा। टैक्स सलाहकार की जानकारी देने के बाद करदाता के मोबाइल व ई मेल पर वन टाइम पासवर्ड आएगा और उसे डालते ही उसका नाम फीड हो जाएगा। इसके बाद वह उस करदाता की तरफ से जवाब दे सकते हैं। अगर टैक्स सलाहकार को बदलना होगा तो उसके लिए दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी होगी।