जालंधर/ब्यूरो चीफ विशाल कोहली
आजकल युवाओं में लड़के हो या लड़की मुंह ढक्कर चलने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. लड़के हो या लड़की, दोपहिया वाहन पर चल रहे हो या पैदल, मुंह ढक्कर चलते हैं. जिसको लेकर इनका मकसद अपने चेहरे को धूंप, धूल, मिट्टी से बचाकर रखना ही होता है.
लेकिन जो अपराधी होते हैं वो भी कुछ ऐसा ही रास्ता आजकल अपनाने लगे हैं जिससे ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि चेहरा ढके हुए जो शख्स है वो कौन है. अपराधी मुंह ढक्कर आजकल स्नैचिंग और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और लगातार इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है. जिसको लेकर पंजाब के बरनाला में मुंह ढककर चलने वालों पर पुलिस अब सख्त एक्शन लेने के मुड में है.
‘मुंह ढककर चलने वालों पर होगा केस’
बरनाला डीसी की तरफ से जिले में आदेश जारी किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मुंह ढककर वाहन चलाता पाया गया या फिर सड़क पर मुंह ढककर चलता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. जिले में लगातार स्नैचिंग और चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. जिसको लेकर डीसी ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर मुंह ढककर चलने पर रोक लगाई है. डीसी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मुंह ढके होने की वजह से पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर पाती है. जिससे अपराधी बचकर निकल जाते है.
तुरंत प्रभाव से लागू किया गया आदेश
डीसी के आदेश के मद्देनजर अब अगर कोई बरनाला जिले में मुंह ढक्कर चलेगा नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के तहत पुलिस धारा 188 का पर्चा दर्ज करेगी. डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर की तरफ से कहा गया है कि तुरन्त प्रभाव से आदेश जारी कर अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. इन आदेशों को लागू करवाना अब पुलिस की जिम्मेदारी है. चिकित्सा कारणों की वजह से अगर किसी ने मुंह ढका है तो उसपर ये आदेश लागू नहीं होगा.

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