नई दिल्ली(हलचल नेटवर्क)
अब महिलाओं को मिडिल फिंगर दिखाना भी महंगा पड़ सकता है और किसी को भी जेल की हवा खिला सकता है. कोर्ट के हालिया आदेश में यह बात कही गई है. दरअसल एक शख्स को महिला को अजीब मुंह बनाकर और मिडिल फिंगर दिखाकर परेशान करने का दोषी पाया गया था. मेट्रोपोलिटन मैजिट्रेट वसुंधरा आजाद ने कहा, इस तरह से हावभाव बनाकर परेशान करना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है.’ आरोपी महिला का देवर था. जज आजाद ने कहा कि दोषी अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है.
महिला ने यह शिकायत 21 मई 2014 में की थी. महिला ने कहा था कि आरोपी ने मिडल फिंगर दिखाकर भद्दी टिप्पणियां कीं और मारपीट भी की. जांच के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया. 8 अक्टूबर 2015 को आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए. कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष की तरफ से शिकायतकर्ता सहित चार गवाह पेश हुए. महिला ने कहा कि आरोपी ने उसे थप्पड़ भी मारा था.
आरोपी ने खुद का बचाव करते हुए दावा किया कि यह जमीन विवाद का मामला था और उसकी बहन भी इस मामले में गवाह हो सकती है. आरोपी की बहन ने कहा कि वह दिनभर घर पर ही था और महिला ने उसके खिलाफ गलत शिकायत की है. इस मामले में जज ने इस पर गौर किया कि महिला को मिडल फिंगर दिखाने के साथ भद्दी गालियां दी गईं.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सभी सबूत मौजूद हैं इसलिए उसे दोषी करार दिया जाता है. सजा का ऐलान मंगलवार को किया जाएगा.

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