जालंधर(योगेश कत्याल)
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क (Annual Fee) और ट्यूशन फीस (tuition fees) लेने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन के दौरान चाहे किसी स्कूल ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है या नहीं सभी स्कूल इस दौरान की ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूल सकते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस रामेंद्र जैन ने पंजाब के एक मामले में हाई कोर्ट की एकल बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर निजी स्कूलों को यह राहत दी है।
बता दें, इससे पूर्व हाई कोर्ट की एकल बैंच ने पंजाब के निजी स्कूलों को राहत देते हुए ट्यूशन फीस के साथ एडमिशन फीस लेने की भी मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल अपने एनुअल चार्ज भी वसूल सकते हैं, लेकिन इस साल फीस नहीं बढ़ा सकते हैैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनलाइन न पढ़ाने वाले निजी स्कूल भी ट्यूशन फीस व एडमिशन फीस ले सकते हैं।