जालंधर(मनु त्रेहन)
केंद्र सरकार ने व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवरों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला किया है। इस बारे में सरकार ने सेंट्रल मोटर वीइकल रूल्स 1989 के नियम 8 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार अगले एक दो दिनों में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। सरकार का तर्क है कि इस फैसले से देश में न सिर्फ प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी दूर होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस समय देश में 22 लाख प्रशिक्षित ड्राइवरों की जरूरत है।
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के एक टॉप अधिकारी के मुताबिक अब तक इस नियम के तहत व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवर के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। लेकिन नया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह शर्त खत्म हो जाएगी। सरकार का कहना है कि हालांकि इसके साथ ही मंत्रालय यह भी चाहता है कि जिसे भी लाइसेंस दिया जाए, ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग और परीक्षा पर जोर दिया जाएगा ताकि रोड सेफ्टी से किसी तरह का कोई समझौता न हो।
दरअसल, इस मामले को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है और कई संस्थाओं का मानना है कि न्यूनतम योग्यता की शर्त को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अब जो भी व्यावसायिक वाहन आ रहे हैं, उनमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है और उसे समझने के लिए ड्राइवर का शिक्षित होना जरूरी है। इसी वजह से यह मामला लगातार लटक रहा था। सरकार का कहना है कि इस कदम के बाद अब यह नियम पूरे देश के लिए हो जाएगा।