Facebook X (Twitter) Instagram
    HULCHAL PUNJABHULCHAL PUNJAB
    • ब्रेकिंग न्यूज़
    • दोआबा
    • पंजाब
      • जालंधर
      • लुधियाना
      • अमृतसर
      • तरण तारण
      • कपूरथला / फगवाड़ा
      • पटियाला
      • गुरदासपुर
    • हिमाचल
    • हरियाणा
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • More
      • खेल
      • मनोरंजन
      • स्वास्थ्य
      • शिक्षा
      • वीडियो
      • E-Paper
    Facebook X (Twitter) Instagram
    HULCHAL PUNJABHULCHAL PUNJAB
    Home»Latest»नये मोटर व्हीकल एक्ट से आसानी सेअब बनवाइए डीएल

    नये मोटर व्हीकल एक्ट से आसानी सेअब बनवाइए डीएल

    By hulchalpunjabSeptember 15, 20192 Mins Read
    Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp

    जालंधर(मनु त्रेहन)
    1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन से जहां एक तरफ वाहन चालकों पर जुर्माने का बोझ बढ़ा है वहीं दूसरी ओर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जिले की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। जिससे अब किसी भी जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जा सकते हैं। यानि अगर आप पंजाब के किसी भी जिले के रहने वाले हों आप वर्तमान में जिस जिले में रह रहे हैं वहां अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह सुविधा विभाग में लागू की जा चुकी है।
    देना होगा शपथ पत्र
    एक सितंबर से लागू हुए इस नियम के अनुसार राज्य में कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यानी यदि आप अपने ही राज्य के किसी दूसरे जिले में रहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एनओसी लाने की भी अब जरुरत नही है आप अपने मूल निवासी का मात्र एक शपथ पत्र देकर लाइसेंस बनवा सकेंगे। इस नियम का सबसे अधिक फायदा पंजाब में पढऩे वाले बाहरी जिलों के छात्र छात्राओं से लेकर जॉब करने वाले आवेदकों के लिए रहेगा।
    ऑनलाइन नहीं मिलेगी सुविधा
    संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार फिलहाल आवेदकों को शपथ पत्र जमा करने की यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए आवेदक को आरटीओ जाकर ही ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए डायरेक्ट शपथ पत्र जमा करना होगा। इस शपथ पत्र में अपने मूल निवासी के संबंध में सही जानकारी देनी होगी और इस क्षेत्र में आवेदन का कारण भी स्पष्ट करना होगा।
    शपथ पत्र को होगा सत्यापन
    जिसे मूल निवासी का शपथ पत्र विभाग में दिया जाएगा विभाग द्वारा उसी डाक पते पर ड्राइविंग लाइसेंस को डिलीवर किया जाएगा। इससे पहले विभाग शपथ पत्र का सत्यापन कराएगा इसके साथ आधार कार्ड भी अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड यह आवेदन नही माना जाएगा। बाद में इस शपथ पत्र को आवेदक की ऑनलाइन डिटेल के साथ अपलोड कर दिया जाएगा।

    Share. Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp
    Previous Articleहलचल पंजाब विशेष – सड़क परिवहन मंत्रालय ने बाइक पर सवार बच्चों के लिए नहीं बनाई कोई भी गाइडलाइन
    Next Article टेंशन फ्री करें यात्रा, अब ई-लगेज सुविधा की रेलवे कर रहा शुरूआत
    hulchalpunjab

    Related Posts

    चाय की दुकान की आड़ में महिला कर रही थी यह गैरकानूनी गंदा काम, गिरफ्तार

    October 2, 2023

    बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जा रही लड़की को एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा

    July 29, 2023

    वार्ड नंबर 17 में ‘कमल’ मुरझाया- आगामी नगर निगम चुनाव में भाजपा की उम्मीदों पर लगेगा झाड़ू

    July 28, 2023
    Recent Posts
    • चाय की दुकान की आड़ में महिला कर रही थी यह गैरकानूनी गंदा काम, गिरफ्तार
    • बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जा रही लड़की को एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा
    • वार्ड नंबर 17 में ‘कमल’ मुरझाया- आगामी नगर निगम चुनाव में भाजपा की उम्मीदों पर लगेगा झाड़ू
    • भारत में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, केंद्र के इस मंत्री ने आधारशिला रखी
    • Asia Cup 2023: एशिया कप में सितंबर के इस दिन को होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, इस मैदान पर होगी भिड़ंत
    • सुनील जाखड़ का जालंधर दौरा अहम,आने वाले दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो सकती है बड़ी टूट !
    • अजब-गजबःसच हुई ”गई भैंस पानी में”, वाली कहावत
    • वार्ड नंबर 17 में भाजपा की हालत थोथा चना बाजे घना जैसी
    • जालंधर नगर निगम चुनाव में देरी से इस पार्टी के लिए हो सकता है फायदे का सौदा
    • पंजाब भाजपा प्रधान बदलने के बाद सभी जिलाध्यक्ष का बदलना तय
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2023 Hulchal Punjab. Designed by iTree Network Solutions.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.