जालंधर/विशाल कोहली
सांसद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राहुल गांधी की दोषसिद्धि और सजा पर ऊपरी अदालत से स्थगन आदेश नहीं मिलता है तो वह अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने कहा कि अगर ऊपरी अदालत उनकी सजा को एक दिन के लिए भी कम करती है तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना आदेश पलटना होगा। सूरत की अदालत ने उन्हें अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। लेकिन आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि अपील लंबित रहने की उनकी सजा भी निलंबित रहेगी या नहीं।