जालंधर(हलचल नेटवर्क)
कैनेडा की पी.आर लेने के लिए पहले जहाँ अपहिज और बीमार प्रवासियों के लिए केवल सपना होती थी, वहां ही अब यह यह सच्चाई में तबदील होने वाली है।
जी हाँ, इंमीग्रेशन मंत्री अहमद हुसैन ने इस बारे वचबद्धता जाहर करते कहा है कि कानून में तबदीलियाँ की जा रही हैं जिससे अपहिज या बीमारी के शिकार लोगों को कैनेडा प्रवास करन की इजाज़त मिल सके। इस बारे में बात करते इंमीग्रेशन मंत्री अहमद हुसैन मानवीय अधिकार जत्थेबंदियाँ भी किसी व्यक्ति की शारीरिक अयोग्यता कारण कैनेडा आने की इजाज़त न देना मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन भी है। इस के इलावा, कौंसिल आफ कैनेडियनज़ विद डिसऐबिलीटीज़ के वाइस चेअरपरसन जोगन अरे ने भी इस कानून को हटाने के लिए का समर्थन किया। उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह बदलाव आऐगा और अपहिज और बीमार प्रवासियों के लिए भी कैनेडा की प्यार के दरवाज़े छुट सकेंगे।