जालंधर(मनु त्रेहन)
चुनाव आयोग ने पंजाब की चार विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बजा दिया है। चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और प्रचार करने के साथ ही नामांकन भरने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। नामांकन के लिए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नामांकन में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। नामांकन भरने की प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी होने यानी की 27 सितंबर से ही शुरू हो जाएगी, जो कि 4 अक्तूबर तक जारी रहेगी। लेकिन इस बार प्रत्याशियों को नामांकन भरने से पहले मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी! ऐसा इसलिए क्योंकि 29 सितंबर से नवरात्रें शुरू हो रहे हैं, जो कि सात अक्तूबर तक चलेंगे। माना जाता है कि नवरात्रों के सभी दिन शुभ होते हैं, इसलिए प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी! हालांकि फिर भी उम्मीदवार अपनी संतुष्टि के लिए मुहूर्त देख सकते हैं।
बता दें कि चुनाव का नोटिफिकेशन 27 सितंबर को जारी होगा। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर और स्क्रूटिनी की आखिरी तारीख 5 अक्तूबर है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 7 अक्तूबर है। 21 तारीख को मतदान होगा और 24 को नतीजे घोषित किए जाएंगे।