जालंधर(हलचल नेटवर्क)
देश भर के कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने जीएसटी का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न इस वर्ष 31 दिसंबर तक और 2018-19 के लिए अगले वर्ष 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। सरकार ने जीएसटी फॉर्म को और सरल बनाने का भी फैसला किया है।
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कहा है कि जीएसटी के दो फॉर्म को सरल बनाते हुए मांगी जाने वाली कई सूचनाओं को वैकल्पिक बना दिया है। कारोबारी चाहे तो उन जानकारियों को फॉर्म में भरने से मना कर सकता है। बोर्ड ने अपने एक बयान में कहा है कि जीएसटीआर-9 (सालाना) और जीएसटीआर-9सी के जरिए दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की तारीख बढ़ा दी है। अभी तक जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तारीख साल 2017-18 के लिए इस वर्ष 30 नवंबर और 2018-19 के लिए 31 दिसंबर थी। दोनों तारीखों को आगे बढ़ाने संबंधी अधिसूचना सरकार जारी कर चुकी है।सीबीआइसी का मानना है कि दोनों फॉर्म को सरल बनाने और इन्हें दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने से अब कारोबारी तय समय में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ सालाना रिटर्न दाखिल करने में सक्षम होंगे। सरकार को कारोबारियों की तरफ से इन दोनों फॉर्म और रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों से संबंधित कई प्रस्ताव मिले थे।

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